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छत्तीसगढ़

गर्भवती महिला से मारपीट करने वाले आरोपी पकड़ाये

दुर्ग/जामुल |  थाना जामुल क्षेत्र के राजीव नगर में गर्भवती महिला से मारपीट कर उसके गर्भ में पल रहे शिशु की जान लेने के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गंभीर मामला प्रार्थिया असरफी देवी की शिकायत पर प्रकाश में आया, जिसमें आरोप लगाया गया कि पड़ोसी अमरजीत, समरजीत, आकाश और विकास ने शराब के नशे में गाली-गलौज और मारपीट की।

प्रकरण में पीड़िता असरफी देवी और आहत सोनमती समेत अन्य को गाली देने से मना करने पर आरोपियों ने मिलकर एक राय होकर मारपीट की। सोनमती, जो दो माह की गर्भवती थी, को आरोपियों ने लात मारी जिससे गर्भ में ही शिशु की मृत्यु हो गई।

गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने धारा 316 भादवि (गर्भस्थ शिशु की मृत्यु कारित करना) जोड़ी, और जांच के दौरान मेडिकल परीक्षण और क्यूरी रिपोर्ट से यह पुष्टि भी हुई।

गिरफ्तार आरोपी इस प्रकार हैं:

  • अमरजीत रजक उर्फ बैठा पिता बाबूलाल रजक, उम्र 55 वर्ष
  • समरजीत रजक पिता बाबूलाल रजक, उम्र 35 वर्ष
  • आकाश कुमार रजक पिता अमरजीत रजक, उम्र 27 वर्ष
  • विकास कुमार रजक पिता अमरजीत रजक, उम्र 24 वर्ष
    (सभी निवासी राजीव नगर, छावनी)

पुलिस ने अपराध क्रमांक 353/2023 के तहत धारा 294, 506, 323, 34 भादवि में अपराध दर्ज किया था, जिसे बाद में धारा 316 भादवि के तहत गंभीर अपराध में परिवर्तित किया गया।

आरोपियों को आज दिनांक 11.07.2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

इस कार्रवाई में विशेष योगदान देने वाले पुलिसकर्मी:

  • थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश मिश्रा
  • सउनि राजेश साहू
  • आरक्षक चेतमान गुरूंग, रत्नेश शुक्ला, चन्द्रभान यादव, रूपनारायण बाजपेयी, चंदन सिंह, और अतुल सिंह यादव

जामुल पुलिस की तत्परता और संवेदनशीलता के चलते यह गंभीर अपराध उजागर हुआ और आरोपियों को समय रहते गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

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